COVID -19 ,रेस्टोरेंट होटल और धार्मिक जगहों में हेल्थ सुरक्षा से जुड़े नियम


COVID-19 में अब सभी रेस्ट्रोरेंट, होटल और धार्मिक जगह खुलने जा रहे  है , ऐसे में जहां कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख से ऊपर जा चुकी है ,उसमे ये फैसला लिया जा रहा है ये सब जगह खोली जाएँगी , अब अपनी सुरक्छा अपने हाथ में है ,राज्य सरकार में ऐसे में अपनी कुछ गाइडलाइन भी दी है ,जिसका पालन इन सभी जगहों पर होगा , सरकार अपना काम कर रही है, ऐसे में हमे भी इन दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, हो सके हो इन जगहों परही जाये  तो अच्छा होगा फिर भी आप जाना ही चाहते हो तो , आप साबधानी ज़रूर बरते 

COVID -19 ,रेस्टोरेंट होटल और धार्मिक जगहों में हेल्थ सुरक्षा से जुड़े नियम


  • रेस्टोरेंट होटल और धार्मिक जगहों में हेल्थ सुरक्षा से जुड़े नियम क्या है आइये जानते है,
  •  रेस्ट्रोरेंट में ऐसी व्यवस्था की जाये की सोशल डिस्डेंसिंग बनी रहे 
  • किचिन में स्टाफ को भी सोशल डिस्टन्सिंग का पालन करना होगा 
  • नियमित समय में रेस्ट्रोरेंट को सेनिटाइज करना होगा 
  • डिस्पोसबल मेनू का इस्तेमाल करना होगा 
  • डिजिटल पेमेंट से लेनदेन , कॅश लेने देने से बचे 
  • बुफे सिस्टम है तो वह पर आपको सोशल डिस्टन्सिंग फॉलो करना होगा 
  • 60 साल से जाएदा और 10 साल से कम उम्र वालो के लिए यहाँ पर जाने पर मनाही है 
  • धार्मिक जगहों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग हका  पालन करना होगा ,सुनिश्चित करना होगा नियमित तौर पर सेनेटीज़ हो रहा
  • मंदिरो में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए घेरे बनाये जाये ,जिससे लोगो में दूरी बनी रहे कम से कम 6 फिट की 
  •  मॉल, होटल और धार्मिक स्थलों में जाने वालों लोगो को फोन में आरोग्य सेतु ऐप रखना होगा
  • ज्यादा लोगों के एक जगह पर जमा होने पर पाबंदी बनी हुई है.
  • कहीं पर भी थूकने पर पूरी तरह प्रतिबंध है,ऐसा करने पर जुर्माने का भी आदेश है
  • खांसते या छींकते समय मुंह पर कपड़ा रखना जरूरी है, यानि मास्क का प्रयोग करना ज़रूरी है 
  • मंदिरों के प्रवेश द्वार पर सेनेटिज़ेशन और थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगा


इन सभी नियमों का पालन ज़रूर करिये , ये आपकी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है .

  •  होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल 8 जून से खुल जाएंगे
  • कंटेनमेंट जोन में  पाबंदी ज़ारी रहेगी 

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